वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। मेवासा की ढाणी निवासी पीरू रेबारी पिता शंकरलाल रेबारी को बस्सी पुलिस द्वारा राजपुरिया निवासी 15 वर्षीय नाबालिग नारायण को बाल मजदूरी कराने के आरोप में 3/14 बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम व धारा 75, 79 किशोर न्याय एवं बालको की देखरेख संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ में चालान पेश किया। जिस पर पीरू रेबारी की ओर से अधिवक्ता रतन कुमावत, खूमराज कुमावत ने पैरवी करते हुए अपनी दलीलों, साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष पैरवी की जिससे सहमत होते हुए न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठासीन अधिकारी मेघना बघेल ने अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषमुक्त घोषित किया।