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चेक अनादरण पर 6माह का कारावास व 210000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

 

वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी अनुपमा भटनागर ने अपने एक निर्णय में चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त बड़वाल तहसील बड़ी सादड़ी निवासी शंकर लाल मीणा को 6 माह का कारावास ₹210000 प्रतिकार राशि व ,अदम अदायगी, एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरणानुसार परीवादी गोविंद चावला ने अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा, राजेन्द्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली के जरिये न्यायालय में परिवाद इस आशय का पेश किया कि बडवल तहसील बडीसादडी निवासी शंकर लाल मीणा ने परिवादी गोविंद चावाला 1500000एक लाख पचास हजार रुपये उधार लिए जिसके अदायगी पेटे अभियुक्त शंकर लाल मीणा ने अपने बैंक खाते के 75000-75000रूपये के दो चेक दिया जिसको नियत समय पर बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त राशि के चलते अनादरित कर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् पीठासीन अधिकारी ने परिवादी के प्रकरण का निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया निर्णय पारित किया।

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