वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने सवाई माधोपुर जिले के दो अलग-अलग स्थानों में दर्ज मामले के अंदर नाबालिगों का अपहरण कर एवं रात्रि को घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए गया न्यायालय को अवगत कराया कि दुष्कर्म करने के आरोपी विष्णु कुमार सैनी निवासी पीपल्दा थाना बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया आरोपी को 30 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ जिले के एक थाने में 22 अप्रैल 2023 को पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि हम गरीब आदमी हैं और मेहनत मजदूरी करके सभी अपने छप्पर पोस् मकान में रात्रि को सो रहे थे तो मेरी नाबालिक बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष है अपनी खाट पर नहीं मिली सभी जगह तलाश किया हमने आरोपी विष्णु कुमार सैनी के मोबाइल पर भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था इसको हमने कई बार हमारी बहन से बातचीत करते हुए देखा था मेरी नाबालिग बहन को यह आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया है। एक दूसरे अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता के पिता ने रात्रि को घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला आरोपी रमेश कुमार जाटव निवासी मोहचा का पुरा थाना पीलोदा के खिलाफ दर्ज कराया था उसने मामले में बताया था कि मेरी बड़ी पुत्री की तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं और मेरी पत्नी उसे लेकर सरकारी चिकित्सालय में गए हुए थे इसी दौरान 30 मई 2023 को व 2 जून 2023 को रात्रि को आरोपी ने घर में घुसकर मेरी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ देसी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया उसको मेरे भाई ने नग्न अवस्था में देख लिया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 12 जून 2023 को गिरफ्तार किया जबकि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।