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स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित किया।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं सदस्या विमला सेठिया, शशि माथुर ने अपने एक निर्णय मे विपक्षी बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इन्योंरेंन्स कम्पनी को 1 लाख 78 हजार 328 रुपये क्षतिपूर्ति के तथा मानसिक संताप व परिवाद व्यय के 5-5 हजार रुपये मय ब्याज दिये जाने का आदेश दिया।
चैसला निवासी परिवादी शंकरलाल गुर्जर पिता भोगा उर्फ भोजा गुर्जर ने अपने अधिवक्तागण महेन्द्र कुमार पोखरना, संजय आगाल के मार्फत एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी की वैध एवं प्रभावी बीमीत गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो गया। विपक्षी बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति बीमा क्लेम राशि प्राप्त करनी चाही परन्तु बीमा कम्पनी ने इंकार कर दिया फलस्वरूप परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जहाँ विपक्षी ने वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स नहीं होने का जवाब प्रस्तुत किया। स्थाई लोक अदालत ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद परिवादी अधिवक्तागण के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी की गंभीर लापरवाही एवं सेवादोष होना मानते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया।

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