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चित्तौडग़ढ़-चेक देकर स्टाॅप पेमेन्ट करने पर एक वर्ष का कारावास व दण्ड।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-एक चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी इन्द्रसिंह मीणा ने अपने एक निर्णय में भदेसर निवासी मोहम्मद इब्राहिम पिता रहीम बक्ष को वाहन क्रय में भुगतान हेतु दिये गये चैक के अनादरण में धारा 138 के तहत दोषी पाये जाने पर भाटिया एण्ड कम्पनी को 60 हजार रुपये प्रतिकर अदा करने, एक वर्ष साधारण कारावास तथा प्रतिकर अदा नहीं करने पर एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया।
प्रकरणानुसार वाहन विक्रेता भाटिया एण्ड कम्पनी चित्तौड़गढ़ ने अपने अधिवक्ता रतनलाल सुखवाल तुर्किया खुर्द के मार्फत एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त मोहम्मद इब्राहिम ने एक वाहन क्रय किया। डाउन पेमेन्ट के पेटे 40 हजार 700 का एक चेक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर स्टाॅप पेमेन्ट के चलते लौटा दिया गया। नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर परिवाद पेश किया जहाँ दोनों पक्षों की बहस के पश्चात् परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया।

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