वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो एवं परिवार न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी लखपत मीणा निवासी एचेर थाना चौथ का बरवाड़ा का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 1 अगस्त 2022 को सायं 7:30 बजे मेरी नाबालिग पुत्री जंगल में शौच करने गई थी लेकिन वह वापस नहीं लौटी परिवार सहित अपने खेत पर ही रहता हूं मेरी पुत्री की जन्म तिथि 7 मई 2005 है हमने सभी जगह व रिश्तेदारों में तलाश किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी लखपत मीणा को 18 मई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।