वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिक के साथ अर्ध रात्रि को घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी आदिल खान निवासी अमरपुरा थाना उदई मोड गंगापुर सिटी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के थाने में पीड़िता ने अपने पति के साथ उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरा पति जयपुर में सेयर का काम करता है उसका आदिल मित्र था और वह कभी-कभी घर पर आया करता था इसी दौरान मेरे पति के जयपुर चले जाने के बाद वह रात्रि को आया कुंडी खोलकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया इस प्रकार 10 दिन बाद फिर दुष्कर्म किया इस बारे में जब मैंने मेरे पति को बताया तो उलाहना देने पर मेरे पति के साथ आदिल व अन्य नकाबपोश और लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आदिल खान निवासी अमरपुरा थाना उदईमोड को 3 मई 2023 को गिरफ्तार किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।