वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी मनराज प्रजापत निवासी देवली थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को दोष सिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी पुत्री को मनराज प्रजापत निवासी देवली थाना चौथ का बरवाड़ा करीब एक माह से डरा धमकाकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा है इससे मेरी पुत्री डरी सेहमी रही और उसने मुझको 12 फरवरी 2021 को इस दुष्कर्म की वारदात से अवगत कराया फिर मैंने 13 फरवरी 2021 को थाने में उपस्थित होकर इस मामले की मेरी पुत्री के स्कूल की मार्कशीट जिसमें व नाबालिग सहित पेश की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 5(1)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 342 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1हजार का अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से व आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।