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चैक अनादरण में 6 माह कारावास व पौने दस लाख अदा करने का आदेश।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। न्यायालय विशिष्ट मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट की पीठासीन अधिकारी अनुपमा भटनागर ने चैक अनादरण के एक मामले में आरोपी को 6 माह साधारण कारावास की सजा से दंडित करते हुए 9 लाख 75 हजार रुपए अदा करने का आदेश पारित किया है।
प्रकरण के अनुसार गांधीनगर सेक्टर चार निवासी कांता देवी पत्नी मदनलाल डाड ने परिचित होने एवं रूपयों की आवश्यकता होने के कारण भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील के शेखजी का खेड़ा निवासी 50 वर्षीय नारु मोहम्मद शेख पुत्र अहसान मोहम्मद शेख को मार्च 2018 में आठ लाख रुपए उधार दिए जिसने बदले में अपने बैंक खाते का चैक दिया। कांता देवी द्वारा निर्धारित समय पर चैक बैंक में प्रस्तुत किया जहाँ बैंक ने चैक अनादरित कर दिया। प्रार्थी कांता देवी ने जरिये अधिवक्ता संजय जोशी के एक परिवाद न्यायालय में पेश किया। मामले में गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट की पीठासीन अधिकारी अनुपमा भटनागर ने निर्णय सुनाते हुए नारु मोहम्मद शेख को धारा 138 के तहत 6 माह का साधारण कारावास एवं 9 लाख 75 हजार रुपए प्रार्थियां को प्रतिकर राशि के रुप में अदा करने का आदेश दिया।

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