वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौडग़ढ़।विनोद कुमार बैरवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चितौड़गढ़ के समक्ष रेखा पटेल पत्नी महेंद्र कुमार निवासी भाणपुरा तालुका विजापुर जिला महसाणा गुजरात हाल मुकाम तेजाजी चोक प्रतापनगर चितौड़गढ़ ने जरिए एडवोकेट तनवीर ख़ान के एक इस्तेगासा अपने पति महेंद्र कुमार निवासी भाणपुरा तालुका विजापुर जिला महेसाना गुजरात के विरुद्ध इस आशय का पेश किया की वह चितौड़गढ़ तेजाजी चौक में किराए के मकान में रहती है और वह यह ब्यूटीपार्लर और सिलाई का व्यवसाय करती है। और उसका पति आए दिन उसे साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है और बात बात पर उसको जान से मारने की धमकी देता है और यह बोलता है की वह प्रार्थीया अभियुक्त को तलाक दे इस दौरान वह एक दिन चित्तौड़गढ़ स्थित किराए के मकान में आया और यह आकर अभियुक्त ने प्रार्थिया के साथ में गंभीर रूप से लड़ाई झगड़ा और मारपीट की जिससे वह अपनी सुधबुध खो दी इस पर उसके पति से वहा पर मौजूद मकान मालिक ने प्रार्थीया को बचाने के लिए आया और बीच बचाव किया इस पर अभियुक्त मौके से भाग गया।
इस संबंध में प्रार्थीया रेखा पटेल ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब चितौड़गढ़ में इस्तगासा पेश किया जिस पर एडवोकेट तनवीर ख़ान के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त महेंद्र कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना सदर चितौड़गढ़ को प्रकरण धारा 341, 323, 509, 508 भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया।