वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने एक 10 वर्षीय नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म करने के आरोपी गौरव रेगर निवासी अंबेडकर कॉलोनी थाना मान टाउन सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता की मौसी ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी बहन की पुत्री की उम्र 10 वर्ष है वह 16 दिसंबर 2022 को मकान के पास पार्क में खेल रही थी उसके साथ पड़ोस के लड़के को कई बार उठते बैठते व खेलते हुए देखा गया है मुझे उसी पर अंदेशा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी गौरव रेगर निवासी अंबेडकर कॉलोनी थाना मान टाउन सवाई माधोपुर को 13 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।