वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी दिनेश उर्फ डमचा मीणा निवासी बिनजारी थाना चौथ का बरवाड़ा का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए पॉक्सो न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने पीड़िता की मां ने 1 मार्च 2023 को मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मैं व मेरे पति रोज की तरह मजदूरी करने गए थे तब पीछे से मेरी दो पुत्रियां घर पर थी एक छोटी लड़की कोचिंग पढ़ने चले गई उस दौरान घर पर मेरी बड़ी पुत्री अकेली थी। जब शाम को मजदूरी करके वापस आए तो घर पर मेरी बड़ी पुत्री मुझे नहीं मिली एवं उसी दिन 28 फरवरी 2023 को रात 11:00 बजे मेरी बड़ी पुत्री शराब के नशे में घर पर आई और उसने मुझे बताया कि दिनेशव गोलू मीणा उसे उठाकर ले गए एवं जबरन शराब पिलाई व क्या क्या गलत काम किया मुझे पता नहीं है। इस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 5 मार्च 2023 को ही आरोपी दिनेश उर्फ डमचा मीणा निवासी बिनजारी थाना चौथ का बरवाड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।