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नाबालिग के अपहरण मे सहयोग करने वाली महिला की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने स्कूल के बाहर से नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाली महिला सलमा बानो पत्नी इस्लामुद्दीन निवासी भगवतगढ़ थाना सूरवाल का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 21 जनवरी 2023 को मेरी नाबालिग पुत्री को करीब 1:30 बजे स्कूल के बाहर आते समय वसीम अकरम खान तेली निवासी पांच बत्ती चौराहा काली पलटन टोंक ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। जिसकी जन्म तिथि 8 जून 2006है। पुत्री के घर पर नहीं पहुंचने पर 2 घंटे बाद मोबाइल पर मैसेज आया कि हम भाग गए हैं हमें ढूंढने की कोशिश मत करना‌ नाबालिग को भगाने में महिला सलमा बानो आरोपी है।

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