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सवाईमाधोपुर-नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। जिला पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म के दो दर्ज अलग-अलग मामलों में आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी ने गाड़ी से मेरी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया एवं जैन मंदिर व दुर्गा मंदिर के पास सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया एवं नग्न अवस्था के फोटो व वीडियो बना ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी कुलदीप कोली निवासी सीमेंट फैक्ट्री थाना मानटाउन सवाई माधोपुर को 20 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। दूसरे एक अन्य मामले में नाबालिग के चाचा ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी ने मेरी नाबालिग भतीजी का नगदी व जेवरात सहित अपहरण कर लिया एवं दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी दीपक कुमार जाट निवासी रोडावदा थाना बहरावंडा कला को 16 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।

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