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सवाईमाधोपुर-नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। जिला पोक्सो न्यायालय ने सवाई माधोपुर जिले के 3 थानों में अलग-अलग दर्ज मामले में तीन आरोपियों को मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी पिंटू उर्फ राजवीर मीणा निवासी सफीपुरा थाना बामनवास के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 26 जून 2022 को नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था इस पर पुलिस ने आरोपी को 1 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। दूसरे मामले में सुरेंद्र कीर निवासी नटवाडा थाना बरौनी जिला टोंक के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी ने रात 11 बजे मेरी नाबालिग पुत्री का पेशाब करने निकली उस समय अपहरण कर लिया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 29 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। तीसरे अन्य मामले में आरोपी हरकेश मीणा निवासी सरसोप थाना चौथ का बरवाड़ा के खिलाफ पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि प्रार्थी अकेली अपने खेत पर रखवाली कर रही थी इसी दौरान आरोपी ने दिनके 11 खेत पर आकर अकेली देखकर नग्न कर दुष्कर्म किया एवं फोटो का वीडियो बना ली एवं विवाह होने के बाद भी धमकी देतारहा। 12 जुलाई 2022 को आरोपी ने मेरा पीछा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 29 नवंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया व न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

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