वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मैसर्स अशोक फार्मा एंड सर्जिकल्स दुकान नं. 15, अंबेनगर रोडवेज बस स्टैंड के पीछे, चित्तौड़गढ़ से लिए गए नमूने के मिस ब्रांड पाए जाने एवं खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल (पंकज ब्रांड) के मैसर्स अन्नपूर्णा अपना बाजार 19, जय चित्तौड़गढ़ गृह निर्माण समिति के लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूनों के सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर निर्माता कंपनियों पर संयुक्त रूप से 3 लाख रुपए अर्थदंड तथा खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल के निर्माता कंपनी मैसर्स हिंदुस्तान सेल्स सानन्द, गुजरात पर 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित करते हुए विपक्षीगण को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्फत एक माह की अवधि में उक्त अर्थ दण्ड की राशि राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए।
यह जानकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गितेश श्री मालवीय ने दी।