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सवाई माधोपुर/बौंली-नाबालिक से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास।

 

वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक 15 वर्षीय नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मीठा लाल मीणा निवासी हनुत्या व महेंद्र उर्फ़ कालूराम मीणा निवासी हनुमतपूरा को दोष सिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹65हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन न्यायालय को अवगत कराया कि 24 अक्टूबर 2020 को 15 वर्षीय प्रार्थीयाने जिले के एक थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि वह दोपहर करीब 1:00 बजे गांव के ही नर्सरी में ईंधन के लिए लकड़ी लेने गई थी इसी दौरान गांव के ही मीठा लाल मीणा निवासी हनुत्या व महेंद्र उर्फ़ कालूराम मीणा निवासी हनुमतपुरा दोनों बाइक लेकर आए और मुझसे बात करने लगे आरोपी गांव के ही होने के कारण परिचित थे। दोनों ने बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर पीपल्दा ले गए उसके बाद मलारना डूंगर ले गए वहां से वापस आते समय रास्ते में दोनों ने छेड़छाड़ की एवं सांय 4:00 बजे वापस नर्सरी मेलाकर दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जिसकी भनक लगते ही दोनों आरोपियों को गांव के शंकरलाल, गबरु, किरोड़ी लाल ने पकड़कर प्रांथिया के साथ थाने में लाए और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में अनुसंधान के बाद चालान पेश किया गया। न्यायालय ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो जाने पर आरोपी मीठा लाल मीणा निवासी अनुताव महेंद्र उर्फ़ कालूराम मीणा निवासी हनुमतपूरा को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से एवं पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास में ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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