वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करके पीड़िता को गर्भवती करने के आरोपी मोनू शर्मा निवासी गंगापुर सिटी का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरा विवाह उत्तर प्रदेश के महेश शर्मा के साथ हुआ था जिसके बाद विचार नहीं मिलने के कारण हमारे 2014 में संबंध विच्छेद होगये। मेरे पूर्व के पति से दो पुत्रियां थी इसमें बड़ी पुत्री 9 जून 2010 में पैदा हुई थी। प्रार्थीया ने बच्चियों के लालन-पालन के कारण अमित कुमार शर्मा निवासी गंगा जी की कोठी गंगापुर सिटी के साथ पुनर्विवाह कर लिया। मेरे दूसरे पति अमित का छोटा भाई मोनू शर्मा ने प्रार्थीया की पुत्री को जाल में फंसा लिया। 14 नवंबर 2022 को उसे भगाकर अपने साथ जयपुर रिश्तेदारों के यहां ले गया। मैंने मेरी पुत्री को सभी रिश्तेदारों के यहां तलाश किया फिर 15 नवंबर 2022 को मेरे पास टेलीफोन आया कि मेरी पुत्री व मोनू जयपुर में रह रहे हैं इससे मैं 16 नवंबर को जयपुर से पुत्री को साथ लेकर आगई। एवं पति व रिश्तेदारों के दबाव के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मेरी पुत्री को 4 दिसंबर 2022 को उल्टियां होनेलगी। पूछने पर मेरी पुत्री ने बताया कि वह गर्भवती है 6 माह से मोनू मेरे साथ गलत काम कर रहा था। इसके बाद मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी मोनू शर्मा निवासी गंगापुर सिटी को 7 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।