वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो उसके मंगेतर को भेजकर रिश्ता छुड़ाने के आरोपी अभिषेक शर्मा उर्फ रासू निवासी शिवाड़ थाना चौथ का बरवाड़ा का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने में 19 नवंबर 2022 को एक नाबालिग पीड़िता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरे पास में ही रहने वाले अभिषेक शर्मा ने जो कि मुझ से 10 वर्ष बड़ा था मुझको बहला- फुसलाकर शादी का झांसा देकर मुझसे शारीरिक संबंध बना कर फोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया आरोपी अभिषेक का 2018 में विवाह हो गया फिर भी आरोपी झूठे झांसे देकर मेरे संपर्क में रहा इसी दौरान वह पिता बन गया जब मुझे पता चला वह एक बच्चे का बाप बन गया है तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया इस पर आरोपी ने फांसी के फंदे पर लटकने का नाटक करने का वीडियो बनाया इस दौरान उसका पैर फिसल गया जिससे वह घायल हो गया और उसका 2 माह तक इलाज चला। ठीक होने पर उसने वही शराब पीकर धमकी देना परेशान करना शुरू कर दिया एवं मेरे मंगेतर को जान से मारने की धमकी देकर मेरे अश्लील वीडियो भेज कर मेरी सगाई तुडवा दी। परेशान होकर मेरे मन में आत्महत्या का विचार आया लेकिन मैंने फिर भी एक बार न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी अभिषेक शर्मा निवासी शिवाड़ थाना चौथ का बरवाड़ा को 20 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।