वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर।परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी विक्रम मीणा निवासी कुस्तला का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाना गांव के पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी पुत्री की उम्र 15 वर्ष है 21 नवंबर 2021 को सभी परिवार भोजन करने के बाद सो गए थे रात करीब 10- 11 बजे जब मैं उठा तो मेरी बच्ची घर पर नहीं थी मैंने सुबह इधर-उधर व रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उसका कहीं पता नहीं चला। 23 नवंबर 2021 को सुबह 8:00 बजे मेरे साढू का फोन आया उसने बताया कि आप की पुत्री मेरे पास पहुंच गई है मैंने उनको बच्ची को लेकर थाने में पहुंचने को कहा एवं में स्वयं थाने पर पहुंचा तो बच्ची ने बताया कि 21 नवंबर की रात्रि को 10:30 में सोच करने बाहर गई थी तभी वहां पर विक्रम मीणा निवासी कुस्तला दो अन्य साथियों के साथ बाइक लेकर आया वह मुझे जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए और अज्ञात स्थान पर ले जाकर सभी ने बारी-बारी से मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पेट्रोल पंप के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद ने अनुसंधान के बाद आरोपी विक्रम मीणा को 13 जून 2022 को गिरफ्तार किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।