Invalid slider ID or alias.

सवाई माधोपुर/बोंली-नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। जिला पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी श्याम लाल माली निवासी सवाई गंज थाना रवांजना डूंगर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि एक पीड़ित ने जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 सितंबर 2022 को आरोपी श्यामलाल माली बाइक लेकर मेरे भाई के घर पर आया एवं मेरी भतीजी को उड़द काटने के बहाने घर से बाइक पर बैठा कर ले गया एवं खेत पर नहीं ले जाकर उसे घर ले गया और अंदर जाते ही कुंडी बंद कर ली। मेरी नाबालिक बच्ची जी के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके दो-तीन बार थप्पड़ जड़ दिए एवं चारपाई खाट पर पटक कर उसके साथ गलत काम किया। नाबालिग भतीजी के चिल्लाने पर मैं वहां पहुंचा तो वह दूसरी तरफ डोली से कूदकर भाग निकला मेरी भतीजी ने दरवाजा खोल कर मुझे आपबीती बताई उसकी जन्म तिथि 12 अगस्त 2005 है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी श्यामलाल को 13 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया आरोपी तब से ही है न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

Don`t copy text!