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सवाई माधोपुर/ बोंली-झूठा प्रकरण दर्ज कराने पर 3 माह का कारावास।

 

वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। पॉक्सो न्यायालय ने छेड़छाड़ का पोक्सो एक्ट में झूठा प्रकरण दर्ज कराने पर आरोपी बलराम मीणा निवासी नारायणपुर टटवाड़ा को 3 माह का कारावास व 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी बलराम मीणा ने सदर थाना गंगापुर सिटी में 3 जुलाई 2019 को एक प्रकरण संख्या 192 / 2019 आईपीसी की धारा 323, 341, 354, 354क 379 व पोक्सो एक्ट7/8 एक में दर्ज कराया था जिसमें आरोपी ने बताया था कि मेरी पत्नी व पुत्री शाम 7:30 बजे अपने खेतों से घर पर आ रही थी तभी हंसराज मीणा निवासी नारायणपुर शराब के नशे में पिस्टल लेकर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला एवं उसने मेरे पुत्री के साथ छेड़छाड़ व गलत हरकत करना शुरू कर दिया इसको लेकर मेरी पत्नी ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसके साथ भी छेड़छाड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया व गलत हरकत करने लगा एवं मेरी पत्नी का कुंडल छीन कर ले गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पुलिस निरीक्षक नरेश कुमार व उप निरीक्षक यादराम के नेतृत्व में मामले का अनुसंधान जारी किया। दौराने अनुसंधान मामला झूंठा अदमवकू पाकर एफआर नंबर 69मे 27 जुलाई 2019 को तैयार कर न्यायालय से आरोपी के खिलाफ जुर्म धारा 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया। पोक्सो न्यायालय ने समाज में फैली नाबालिगों के साथ अपराध को रोकने के लिए बनाए गए पोक्सो एक्ट का गंभीर दुरुपयोग का आरोपी मानकर आरोपी बलराम मीणा निवासी नारायणपुर टटवाड़ा को आईपीसी की धारा 182 के तहत 3 माह का कारावास व ₹1हजार के अर्थदंड एवं पोक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर 3 माह का कारावास व ₹1हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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