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सवाई माधोपुर/बोंली-नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भपात कराने की कोशिश करने के आरोपी की जमानत खारिज।

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।


सवाई माधोपुर।जिले के पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म कर गर्भपात कराने की कोशिश करने वाले आरोपी बबलू मीणा निवासी मैनपुरा थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता के राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक गांव के निवासी नाबालिग के पिता ने सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के यहां 16 मई 2022 को परिवाद पेश कर बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री की जन्म तिथि 21 नवंबर 2006है। वह स्कूल में पढ़ने जाती थी इसी दौरान अकबर नाम के लड़के ने आरोपी बबलू मीणा से जानकारी करा दी आरोपी मेरी पुत्री का पीछा करने लगा इस घटना से परेशान होकर मैं अपनी पुत्री को लेकर जयपुर चला गया। वहां भी आरोपी पीछा करता हुआ आ गया एवं मेरी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया एवं शादी का झुंठा दिलासा देकर 1 वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा जिससे मेरी नाबालिग पुत्री गर्भवती हो गई। आरोपी ने फिर दूसरी शादी कर ली एवं प्रार्थी की पुत्री के साथ मारपीट कर खेतों पर मजदूरी कराने लगा। एवं मेरी पुत्री का गर्भपात कराने के लिए चिकित्सक के पास ले गया जहां चिकित्सक ने 7 माह का गर्भ होने के कारण गर्भपात कराने के लिए ₹30हजार की मांग की। इस घटना से डरकर प्रार्थी की पुत्री आरोपी के चुंगल से बचकर मेरे पास आ गई एवं उसने सारी घटना की जानकारी मुझे दी। आरोपी फिर से पीछा करते हुए 15 मई 2022 को मेरी पुत्री को वाहन से अपहरण कर ले गया। मुझे मेरी पुत्री को आरोपी द्वारा जान से मारने का अंदेशा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस थाने को मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जिस पर महिला पुलिस थाने ने नाबालिक को 9 जून 2022 को दस्तयाब कर लिया एवं 11 जून 2022 को ही आरोपी बबलू मीणा निवासी मैनपुरी थाना सूरवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

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