वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला पोक्सो एवं परिवार न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व छेड़खानी करने के आरोपी संतोष उर्फ सौरभ लाल माली निवासी सोरती बाजार सवाई माधोपुर को दोष सिद्ध हो जाने पर 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने एक मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 1 जून 2020 को प्रार्थी के घर पर संतोष उर्फ सौरभ माली व अन्य एक व्यक्ति और आया और उन्होंने अपने आप को मेरे साले का जानकार बताते हुए रात हो जाने का बहाना बनाकर वहां पर रुके एवं भोजन करके सो गए। आरोपियों ने रात 11:00 बजे प्रार्थी की पुत्री पेशाब करने गई तो दोनों ने चाकू निकालकर उसके के गले पर लगा दिया व जबरन अपहरण कर ले गए एवं छेड़खानी की। न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी संतोष को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से व आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।