वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली।पॉक्सो एवं परिवार न्यायालय जिला सवाई माधोपुर में नाबालिग पीड़िता का अवैध हथियार के बल पर अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी जनक सिंह गुर्जर निवासी सोनी खेड़ा थाना बसई जगनेर जिला आगरा उत्तर प्रदेश का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाने में 28 अगस्त 2019 को रिपोर्ट पेश कर बताया था कि आरोपी जगन सिंह गुर्जर व अन्य दो-तीन लोग रात्रि को अवैध हथियारों के बल पर मेरी पुत्री का अपहरण कर ले गए। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।