वीरधरा न्यूज़।बौंली सवाई माधोपुर@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली। पॉक्सो एवं परिवार सवाई माधोपुर न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के आरोपी देशराज गुर्जर निवासी गूगडोद थाना बौंली का मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि मेरी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 20 अप्रैल 2021 को रात्रि को करीब 11 11:30 पेशाब करने बाहर गई हुई थी तभी दो लड़के बाइक से आए एवं जबरन अपहरण कर ले गए। बच्ची के चिल्लाने पर वहां पर मौजूद उसके दोनों भाई जो भी नाबालिक थे उन्होंने बाइक लेकर आरोपियों का पीछा किया। आरोपियों ने दोनों नाबालिक बच्चों पर देसी पिस्टल लगाकर मारने की धमकी दी। जिससे दोनों नाबालिक डर गए एवं वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने अन्य परिजनों को आपबीती बताई। सुनकर मेरे परिवार के अन्य भाई वगैरह 5-7 लोग चिल्लाते हुए उस दिशा की ओर बढ़े। जहां पर मेरी नाबालिग पुत्री रात्रि करीब 3:00 बजे फटे कपड़ों में बपुई के पास मिली। उस समय में ग्राम मुंडिया रामपुरा तहसील लालसोट भेड़ों को लेकर चराने गया था। व मेरी पत्नी अपने पीहर उसकी बीमार मां व भाई के समाचार लेने सांगानेर जयपुर गई हुई थी। एवं दो नाबालिग भाई ही उसके पास थे। मेरे आने पर नाबालिग पुत्री ने मुझे बताया कि प्यार सिंह गुर्जर निवासी गूगडोद और व एक अन्य ने मेरे साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। दूसरे आदमी को मैं शक्ल से जानती हूं नाम से नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी का न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी देशराज गुर्जर निवासी गुगड़ोद थाना बौंली का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।