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कृषक किसी भी अधिकृत विक्रेता से मोल भाव तय कर अनुदान पर ले सकेगा कृषि आदान।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने के साथ ही कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि आदानों हेतु पहली बार कृषकों की सुविधा के आधार पर नयी प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषक अपनी इच्छानुसार किसी भी वैध अनुज्ञापत्र धारी आदान विक्रेता से किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि कृषक अनुदान पर कृषि आदान का उपयोग करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा।
सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी की सिफारिश अनुसार कृषि आदानों यथा पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेंट/बायो फर्टिलाइजर/सूक्ष्म पोषक तत्व आदि वैध अनुज्ञापत्र धारी आदान विक्रेताओं से कृषक स्वतंत्र रूप से स्वयं मोल-भाव तय कर क्रय कर सकेगा। कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जायेगा।
पौध संरक्षण रसायनों/बायो एजेंट/सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय होगा। बायो फर्टिलाइजर पर अनुदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रूपये प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय होगा। प्रति कृषक अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तक होगी।
कृषकों को अनुदान पर कृषि आदान उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदन से अनुदान राशि के भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जावेगी।

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