भदेसर में भूमि आवंटन के प्रकरणों में जांच समिति गठित, समस्त नामान्तरकरण पर रोक, डीएम ने जारी किए आदेश।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र भदेसर में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत किए गए भूमि आवंटनों के संबंध में बहु संख्या में विभिन्न ग्रामवासी गण/प्रार्थी गण द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा जिन भूमियों का आवंटन किया गया वे सभी किसी ना किसी अन्य व्यक्तियों के कब्जे में चली आ रही है अथवा रिकार्ड में प्रतिबंधित श्रेणी की होने पर भी आवंटित की गई है। साथ ही आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति यथा भूमिहीन, गरीब, विधवा, अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी के व्यक्तियों को दरकिनार कर अपात्र एवं प्रभावशील व्यक्तियों को आवंटित की गई है।
जिला कलक्टर द्वारा उक्त शिकायत पत्रों में वर्णित तथ्यों को गहन जांच का विषय मानते हुए उक्त समस्त प्रकरणों की जांच हेतु जांच कमेटी का गठन कर उपखण्ड क्षेत्र भदेसर में किये गये भूमि आवंटन से संबंधित समस्त पत्रावलियां जांच हेतु जिला स्तर पर तलब की जाने तथा आगामी आदेशों तक उपखण्ड अधिकारी , भेदसर द्वारा किए गए समस्त आवंटनों के संबंध में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाकर राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जाने का आदेश जारी किया है।