वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्कम
चित्तौड़गढ़। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा राज्य में विभिन्न धार्मिक त्यौहार/जयन्ती/शोभायात्रा/ प्रदर्शन/ सार्वजनिक कार्यक्रम/जुलूस आदि के शांतिपूर्वक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण में आयोजन एवं इन कार्यक्रमों से आयोजन से आमजन को कोई असुविधा नहीं हो, इस हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
निर्देशानुसार सार्वजनिक कार्यक्रम/शोभायात्रा/प्रदर्शन के सम्बन्ध में आयोजक निर्धारित प्रारूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ-पत्र पेश करेंगे।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र को निस्तारित करेंगे।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम, 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखेंगे।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम की आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर/प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र की निस्तारण की सूचना सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त को देंगे।
दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत एवं विधिक प्रावधानों में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।