Invalid slider ID or alias.

चित्तौड़गढ़-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बैठक का आयोजन।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौडगढ। चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की दिशा में जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकेश गुर्जर के निर्देशानुसार तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ डीआरडीए हॉल में किया गया। जिसके तहत जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस प्रशासन, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों एवं तम्बाकू विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं कोटपा एक्ट की जानकारी प्रदान की गयी।
बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में बारे में एवं तम्बाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया।
एसआरकेपीएस के प्रतिनिधि ’’सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6, और 7 के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को बताया। उन्होनें तम्बाकू उत्पादों के सेवन से स्वयं को व अन्य को किस प्रकार मुक्त करवाना हैं, इसके बारे में भी सुझाव प्रदान किये।
उन्होने जानकारी दी कि बच्चों में तम्बाकू उपयोग की प्रवृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः शिक्षा विभाग को भी इस दिशा सहयोग करना होगा। जैसे विघालय परिसर एवं इसके 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग एवं बिक्री को रोका जावें इसके लिए विधालय परिसर एवं इसके बाहर प्रदर्शित स्थान पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड/बेनर प्रदर्शित किया जावें एवं तम्बाकू विक्रेताओं को नाबालिक बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचाना चाहिए इसके उल्लंधन पर कारावास एवं भारी जुमार्ने का प्रावधान है।
बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धूम्रपान नही करने के सम्बन्ध में शपथ दिलाई गई।
बैठक में पुलिस प्रशासन, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, एडीसीएमएचओ(प0क0),उपमुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), टीना दाधीच, साइकोलोजिस्ट, आरसीएचओ, डीपीएम एवं जिला डाटा प्रबंधक आदि उपस्थित रहे।

Don`t copy text!