वीर धरा न्यूज़।डूंगला @ श्री पवन अग्रवाल।
डूंगला।राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। जानकारी में उपखंड कार्यालय द्वारा सामने आया कि राजस्थान सरकार द्वारा अपने गाइडलाइन में आंशिक परिवर्तन करते हुए धार्मिक आयोजन सही कार्यक्रम में परिवर्तन किया है जो सरकार के नियमानुसार डूंगला उपखंड क्षेत्र में लागू होंगे। सरकार ने बिंदु संख्या 1 से लेकर 7 तक के नियमों में परिवर्तन करते हुए गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार 4 फरवरी 2022 आदेश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी 2022 एवं 28 जनवरी, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा – निर्देश आदेश जारी किये गए है। प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल – कूद सम्बन्धी, मनोरंजन , शैक्षणिक , सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति दी है । आयोजन से पूर्व इसकी सूचना ऑनलाईन वेब पोर्टल या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड – बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा गया है। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी , एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा। विभागीय समसंख्यक आदेश 9 जनवरी , 2022 के बिन्दु संख्या 6 में संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं , दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । इस दौरान फूल – माला प्रसाद चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा । विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 22 के बिन्दु संख्या 05 अनुसार संपूर्ण प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू ( प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक ) को समाप्त किया जा है । उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी , 2022 से लागू होगा। उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा – निर्देश यथावत् रहेंगे।