राजकोम्प में वाई-फाई खरीद में 240 करोड़ रुपए के घोटाले पर उच्च न्यायालय ने ACB से तलब की जांच रिपोर्ट
पत्रकार श्री राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट
वीरधरा न्यूज़।जयपुर
पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस सबीना एवं जस्टिस सी के सोनगरा की बेंच ने राजकोम्प में वाई फाई खरीद में 240 रुपए के घोटाले की शिकायत पर कार्यवाही न किये जाने पर ACB के महानिदेशक से 2 फरवरी तक जबाब माँगा है ।
पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं डॉ टी एन शर्मा ने न्यायालय को बताया कि राज़कॉम्प् ने 2017 मे वाई-फाई प्वाइंट स्थापित करने के लिए टेंडर किया जिसका शुरुआत मे मूल्य 160 करोड़ रखा गया एवं बाद मे मिलीभगत कर इसे बढ़ा कर 240 करोड़ रुपये कर दिया गया l
याचिका मे बताया गया कि कुल 17750 वाई-फाई प्वाइंट स्थापित करने के लिए कुल भुगतान का 60 प्रतिशत एवं 1750 प्वाइंट का 90% कुल लगभग 150 करोड़ का भुगतान बिना सामान को कब्जे मे लिए ही केवल supply करने वाले वेन्डर के गोदाम मे माल आने पर 2018 मे कर दिया गया ।
याचिका कर्ता ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से 17750 मे से केवल 1632 प्वाइंट की कार्य कर रहे है l इस प्रकार लगभग 150 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया । ज्ञातत्व है कि इस प्रोजेक्ट के प्रभारी अधिकारी कुलदीप यादव के यहां पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का छापा पड़ चुका है उसने जो 6 साल की नोकरी में पांच करोड़ की सम्पत्ति बनाई एवं अकूत संपत्ति कमाई वह बरामद की जा चुकी है l
अधिवक्ता पूनम चन्द भंडारी ने बताया कि जून 2020 में इस बाबत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत की गई मगर कोई कार्यवाही नही की गई l
सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार के AAG राजेंद्र यादव के जरिये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक से 2 फरवरी 2021 तक जबाब माँगा है ।