जयपुर-30 जनवरी तक शहरों के 12वीं तक स्कूल बंद:बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, शहरों की शादियों में अब 50 लोगों की लिमिट।
वीरधरा न्यूज़।जयपुर@ श्री अक्षय लालवानी।
जयपुर।कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में अब केवल 50 लोग (शहरों में) ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।
सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी नई गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। साथ ही, राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक, शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है। अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी।
होटल, रिसॉर्ट में बनाना होगा बायोबबल
होटल, रिसॉर्ट में पर्यटन, फिल्म शूटिंग, दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जोन में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं। जैसे- ऐसे रिसॉर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म होने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।
जहां संक्रमण दर 10 फीसदी, वहां कलेक्टर और पांबदी लगा सकेंगे
जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां कलेक्टर इन बंदिशों के अलावा और पाबंदियां भी लगा सकेंगे। इसके लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे।
100 एक्टिव केस वाली जगह रेड जोन
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं, उसे रेड जोन में रखा जाएगा। जहां 51 एक्टिव केस, वह येलो जोन में रहेगा। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह, जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे, वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।