वीरधरा न्यूज़।चित्तोडगढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ। भदेसर उपखंड मजिस्ट्रेट अंजू शर्मा ने ग्राम मिन्नाणा में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से गांव के संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान वाले राठौड़ मोहल्ले में हैंडपंप से लक्ष्मण सिंह के मकान तक 50 मीटर परिधि क्षेत्र में ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है। इस क्षेत्र को लॉकिंग एरिया मांगते हुए जनसाधारण का आगमन निर्गमन पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह आईपीसी की धारा 188, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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