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चित्तोडगढ़-राजस्थान में लगेगा नाईट कर्फ्यू, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश।

वीरधरा न्यूज़।चित्तोडगढ़@श्री अनिल सुखवाल।
चित्तौरगढ़।राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्री परिषद् की बैठक के बाद जारी करा दी गई है। जिसमे कोरोना के तेज़ी से बढ़ते ओमिक्रोन वैरिएंट के संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गयी। 29 दिसंबर से ही प्रदेश भर में ओमिक्रोन संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है साथ ही मास्क एवं वेक्सिनेशन की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगो को वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में भी सहमति व्यक्त की। मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज़ नहीं लगवाने वालो को 31 जनवरी के बाद सार्वजानिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए।

आईए हम बात करते हैं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के कुछ ख़ास पॉइंट्स पर।

प्रदेशभर में प्रतिदिन रात्रि 11 से 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
31 दिसम्बर को नववर्ष के उपलक्ष में रेस्टोरेंट का संचालन रात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक और रात्रि कर्फ्यू रात 1 बजे से शुरू होगा। रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी। 3 जनवरी 2022 से प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अनुमत रहेंगे। सिटी बस अथवा मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा, किसी भी यात्री को खड़े हो कर यात्रा करने की अनुमति नही होगी। सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर आयोजक एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल एवं थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम आदि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा ली हो के लिए रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा ली हो। समस्त मॉल्स व दुकाने, अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

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