चित्तौड़गढ़- न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के खिलाफ क्षतिपूर्ति अवार्ड पारित किया।
वीरधरा न्यूज़।चित्तोडगढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीएस पांडिया ने दुर्घटना में घायल हुए प्रार्थी को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से क्षतिपूर्ति राशि पेटे 4,26,900 रुपए मय 9% वार्षिक ब्याज के दिलाए जाने का आदेश पारित किया।
मामले के अनुसार घायल दिलीप कुमार सेन निवासी दोवनी तहसील कपासन ने अधिवक्ता योगेश व्यास के जरिए एक क्लेम प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह दिनांक 5 जनवरी 2014 को सुबह 8:45 बजे के लगभग राजश्री होटल जोजरो का खेड़ा से अपने गांव दोवनी अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गंगरार से आगे सुदरी रोड पर सामने से आती हुई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की चित्तौड़गढ़ आगार की बस को उसका चालक तेज गति गफलत व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और प्रार्थी की मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी जिससे इस सड़क दुर्घटना में उसको काफी गंभीर चोटें आई और उसको इलाज हेतु चित्तौड़गढ़ ले जाया गया तथा वहां से हालत सीरियस होने से उसे उदयपुर रेफर किया गया जहां उसका पैर टूटने की वजह से हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया और दुर्घटना के बाद उसके कार्य करने में स्थाई अयोग्यता व्याप्त हो गई जिसका स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र भी उसने माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया
अधिकरण के समक्ष विपक्षी रोडवेज की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उक्त दुर्घटना स्वयं प्रार्थी की गलती से कार्य हुई है इसमें रोडवेज चालक की कोई लापरवाही नहीं रही है
प्रार्थी के अधिवक्ता योगेश व्यास के तर्कों से माननीय न्यायाधीश महोदय बी.एस. पांडिया ने सहमत होते हुए अपने निर्णय में यह माना कि उक्त दुर्घटना में घायल प्रार्थी का इलाज चला है तथा उसके शरीर पर जो चोटें आई है इससें उसके शरीर में स्थाई अयोग्यता व्याप्त हुई है और उसकी कार्यक्षमता में भी कमी आई है प्रार्थी ने स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र भी बनवा कर अधिकरण में पेश किया है और भविष्य में भी इन चोटों के कारण उसकी आय में कमी आयेगी, इस प्रकार घायल प्रार्थी को कुलिया क्षतिपूर्ति राशि ₹426900 मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख 29 अप्रैल 2014 से लेकर का ताअदायगी तक विपक्षी रोडवेज से राशि पाने का अधिकारी माना।