जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी फोरूलाल उर्फ बद्री पिता छोगालाल बलाई, उम्र-27 वर्ष, निवासी किशनपुरा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी ने दिनांक 17.06.2019 को पुलिस थाना सिंगोली में उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 118/2019, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी फोरूलाल व उसका भाई रमेश उसे मोटरसायकल पर बैठाकर कनकपुरा पारसोली गांव के खेत में बनी झोपड़ी में ले गये थे, जहाॅ पर आरोपी का भाई रमेश उन्हे वहाॅ छोड़कर चला गया, जहाॅ पर आरोपी फोरूलाल ने पीड़िता के साथ कई बार उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376, 342, 368, 506 भादवि व धारा 3क/4 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी फोरूलाल द्वारा प्रथम जमानत आवेदन जावद न्यायालय में किया था, जिसे निरस्त किये जाने पर उसके द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन को खारिज करवाया।