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नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी सुनिश्चित।

मतगणना से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटनिर्ंग अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण
पत्रकार श्री राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट

जयपुर । नगर निगम हैरिटेज एवं गे्रटर 2020 आम चुनावों की मतगणना मंगलवार को राजस्थान कालेज एवं कॉमर्स कालेज में प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र की मतगणना कॉमर्स कालेज में एवं नगर निगम गे्रटर की मतगणना राजस्थान कालेज में होगी। मतगणना के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के लिए सोमवार को जिला परिषद सभागार में रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सांख्यिकी अधिकारी श्री योगेश शेखावत एवं सयुक्त निदेशक आरएस जलथुरियां के द्वारा वीडियों के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर क्षेत्र के पार्षदाें की मतगणना हेतु निर्धारित मतगणना कक्षों में प्रति कक्ष रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये गये है। प्रत्येक मतगणना टेबिल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा एक मतगणना सहायक नियुक्त किये गये है।

मतगणना कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जायेगी सुनिश्चित

मतगणना में नियुक्त कार्मिकों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल की पालना को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने के लिए मतगणना कक्ष में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को सेनेटाइज किया जाएगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। इसके साथ ही यदि कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है तो उसे निर्वाचन का प्रमाण पत्र एवं शपथ दिलाने का कार्य निर्वाचित अन्य संदस्यों को शपथ दिलाने के पश्चात कोविड-19 की पालना करते हुये पृथक से किया जायेगा।

उम्मीदवार या मतगणना अभिकर्ता को पहचान पत्र दिखाने पर ही दिया जाएगा प्रवेश

नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के मतगणना स्थल कॉमर्स कालेज एवं राजस्थान कालेज के प्रवेश द्वारों पर उपस्थित अधिकारीगण प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश अनुमति पत्र का निरीक्षण करेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एवं उनके चुनाव अभिकर्ता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिये गये निर्धारित पहचान पत्रों के आधार पर ही प्रवेश कर सकेंगे। उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ताओं का प्रवेश उनको जारी बैजेज के आधार पर ही किया जाएगा।

मोबाइल ले जाने की नहीं होगी अनुमती

मतगणना में व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने साथ निषेधात्मक वस्तुएं जैसी बीडीं, सिगरेट, माचिस, ब्लेड आदि नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना में लगे समस्त कार्मिकों व्यक्तियों को मतगणना के दौरान परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

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