वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
दिनांक 21 मई को पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक भार्गव के आदेषानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हिम्मत सिंह देवल, वृताधिकारी कपासन दलपत सिंह भाटी एवं थानाधिकारी गोपाल नाथ के निर्देषानुसार डाडमचंद सउनि को कोविड-19 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना नही करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया जिस पर डाडमचंद सउनि द्वारा थाना क्षेत्र के गांव पारी में सार्वजनिक स्थान पर लाॅक डाउन की अवहेलना कर किराने की दुकान खुली रखकर लाॅक डाउन के नियमों का उल्लंघन कर स्वयं व अन्य लोगो के जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव था जिस पर दुकानदार मुकेश पिता कालुराम खटीक निवासी पारी थाना भूपालसागर जिला चित्तौडगढ के विरुद्ध धारा 188, 269 भादस व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।