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विवाह समारोह की नहीं होगी अनुमति, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई, आखा-तीज को लेकर जिला प्रशासन है अलर्ट।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ़। अक्षय तृतीया को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है एवं हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आमजन से आगामी अक्षय तृतीया के दिन विवाह संबंधित गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। 6 मई को गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में भी प्रदेश के निवासियों से 31 मई तक विवाह समारोह को स्थगित करने के लिए कहा गया है।
कोरोना संक्रमण निरंतर फैल रहा है एवं इस हेतु आवश्यक है कि लोग कम से कम इकट्ठा हो। जिला कलेक्टर ने आमजन से कहा है कि आवश्यक रूप से गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। गाइडलाइन के अनुसार 31 मई 2021 तक विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें सिर्फ 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। इसकी सूचना भी डीओआईटी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर देनी होगी। विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट एवं इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की भी अनुमति नहीं होगी।
गाइडलाइन के अनुसार मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा एवं नियम का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगा कर परिसर को सीज कर दिया जा सकेगा। शादी समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायी, केटरिंग संचालक एवं बैंड बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंग कर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग हेतु दिया गया अमाउंट आयोजन कर्ता को वापस लौटाया जाएगा अथवा आगे के लिए एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
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