राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान मे विधिक जागरूकता हेतु संचालित मोबाईल वाहन को जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक द्वारा चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र मे आमजन को कानून की सामान्य जानकारी एवं विधिक साक्षरता के प्रचार प्रसार एवं बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
प्राधिकरण सचिव भानु कुमार ने बताया कि उक्त वाहन के माध्यम से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु आमजन को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजर के नियमित उपयोग की सलाह दी जाएगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं, बाल अधिकार संरक्षण अभियान, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह रोकथाम के उपाय, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम तथा निः शुल्क विधिक सहायता आदि के बारे में आमजन को आम चैराहों, चैपालों में जाकर पेम्पलेट इत्यादि के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगो को आगामी 08 मई 2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से आपसी समझौता करने की सलाह दी जाएगी जिससे समय व धन की बचत हो सके। बाल विवाह के पंपलेट का किया विमोचन
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रेषित किये गये पंपलेट का जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक, प्राधिकरण सचिव भानु कुमार एवं उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के भवानी शंकर पांड्या, न्यायाधीश एम.ए.सी.टी, मनीष अग्रवाल, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, किशन चंद, न्यायाधीश एन.डी.पी.एस, मधुसूदन शर्मा, न्यायाधीश, एनडीपीएस, नाहर सिंह मीणा, न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट, सुनील कुमार गुप्ता, एडीजे 1 दिनेश कुमार नागौरी, एडीजे-2, राकेश गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलदीप राव एसीजेएम-1, अनुपमा भटनागर, जे.एम, भारती पंवार जेएम, विशेष अग्रवाल एजेएम एवं न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।