चित्तौड़गढ। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के के शर्मा ने कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला चित्तौड़गढ़ में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा जारी की गई है।
आदेश के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के नगरीय निकायों (कस्बों) में सभी बाजार रात्रि 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान आदि रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएं ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि10 बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट:
वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू स्विफ्ट चालू हो,आई।टी। कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड/रेलवे स्टैंड से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आगमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति एवं रेस्टोरेंट्स। इस हेतु पृथक के पास जारी नहीं किए जाएंगे।
आदेश 30 अप्रैल तक लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 अप्रैल2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। उक्त वर्णित निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्माना एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। उक्त आदेश की पालना पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं सक्षम प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।