चित्तौड़गढ़-दीपावली पर ग्रीन पटाखों के संबंध में दिशा निर्देश जारी। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ श्री पंडित मुकेश कुमार।
चित्तौड़गढ़। जिले में आगामी दीपावली के त्यौहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है। इसके तहत जिले में दीपावली पर सवेरे 8 से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे, जबकि, रात 10 से सवेरे 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार दीपावली के त्यौहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन (सिविल) में पारित निर्णय में पटाखों द्वारा तथा अन्य माध्यमों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए है। एनसीआर क्षेत्र को छोडते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को चलाने, पहचान एवं रोक के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए है। ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरूपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे तक चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान के लिए प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किए गए QR कोड अनिवार्य होंगे। जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स “poor” या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आम जन एवं प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट से ज्ञात की जा सकेगी। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विरचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अन्तर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों एवं ध्वनि के परिपेक्ष्य में परिवेशी वायु गुणवत्ता की पालना कराने हेतु प्राधिकारी घोषित किया गया है तथा समसंख्यक राज्यादेश दिनांक 25.02.2009 से ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की पालना हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी प्राधिकारी घोषित किया है।