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सवाईमाधोपुर-पोश एक्ट पर सेमिनार आयोजित अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता ने दी विस्तार से जानकारी।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम के निर्देशन में शुक्रवार को एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में एडीआर महिला स्टाफ, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं विभिन्न विभागों से चयनित महिलाओं एवं अन्य कार्मिक स्टाफ को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (पोश एक्ट) के संबंध में जागरूक किए जाने हेतु सेमीनार का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा आयोजित कार्यशाला के संबंध में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता एवं जूली खण्डेलवाल द्वारा उपस्थित एडीआर महिला स्टाफ, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, अधिवक्तागण एवं विभिन्न विभागों से आये हुए कर्मचारीगण को अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, एडीआर स्टाफ को पंच प्राण प्रतिज्ञा के तहत शपथ दिलवाई गई एवं उन्हें तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिये प्रेरित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए समस्त अधिवक्तागण एवं विधिक सेवा से जुडे अन्य हितधारको, विभिन्न विभागों से आये हुए कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित कर सेमीनार का समापन किया।
इस अवसर पर पैरालीगल वॉलेन्टियर शकुन्तला योगी, रिंकी सैन, धनराज मीना, मुकेश कुमार शर्मा, गिर्राज रैगर एवं एडीआर महिला स्टाफ से वरिष्ठ लिपिक प्रियंका सिंह गौड़, कनिष्ठ लिपिक नम्रता पांचाल व कल्पना मीना आदि उपस्थित रहे।

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