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मतदान दिवस 5 नवम्बर को जिले के सभी नगर पालिका क्षेत्रो में श्रमिकों को संवेतन अवकाश के निर्देश।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायो के उपचुनाव कार्यक्रम की घोशणा करते हुए 5 नवम्बर 2023 को मतदान कि तिथी निश्चित की गई है । इस संबंध में जिले के उपश्रम आयुक्त नवलराम डाँगी ने अपील कर बताया कि मतदान दिवस के दिन जिले में नगर निकायों, नगर पालिका क्षेत्र तथा नगर परिशद क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों जिनमें सभी औद्योगिक संस्थान/वाणिज्यक संस्थानो आदि के नियोजक अपने श्रमिको को निर्वाचन विभाग के आदेशो की पालना में संवेतनिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करें।
उप श्रम आयुक्त नवलराम डांगी ने बताया कि राज्य के निर्वाचन आयोग तथा श्रम विभाग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना में जिले के जिन-जिन क्षेत्रों में नगर निकायों में उपचुनाव 5 नवंबर 2023 को होने है, उन क्षेत्रों में निवास कर रहे कामगारों के मताधिकार की सुविधा हेतु मतदान तिथी 5 नवम्बर 2023 को नियोजक अपने श्रमिको को संवेतनिक अवकाश देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं दिए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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