वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ श्री अभियंता अनिल सुखवाल।
चित्तौडग़ढ़।जिला उपभोक्ता आयोग प्रतितोष मंच, चित्तौड़गढ़ द्वारा उपभोक्ता हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए के. एस. ऑटो मोबाईलस् प्राईवेट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ और ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुम्भा नगर चित्तौड़गढ़ दोनों पर लगाया जुर्माना 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी सीता राम पिता स्वर्गीय संपत लाल जाट निवासी राजसमंद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ में अपनें अधिवक्ता निलेश भटनागर, अरविंद वैष्णव एवं रश्मि ठाकुर के मार्फत इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि उसके पिता संपत लाल जाट के द्वारा चित्तौड़गढ़ स्थित के. एस. ऑटोमोबाइल पर जाकर एक वाहन महिन्द्रा एक्स यु वी 300 दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को क्रय किया गया जिसके पेटे प्रार्थी के पिता के द्वारा बैंक ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक चित्तौड़गढ़ से लोन 8 लाख 50 हजार रूपए का करवाया था जिस पर फाइनेंस कंपनी के द्वारा 4 हजार 518 रूपए फाईल चार्ज पेटे एवं 9 हजार 440 रूपए 5 वर्ष का लोन बीमा पेटे के अलावा 4 हजार 655 रूपए स्टाम्प आदि के पेटे इस प्रकार कुलिया राशि 18 हजार 613 रूपए काटकर शेष लोन राशि 8 लाख 31 हजार 387 रूपए जारी करते हुए डिलीवर ऑर्डर जारी किया गया एवं शेष राशि 2 लाख 98 हजार 613 रूपए नगद जमा करायी गई। संपूर्ण राशि प्राप्त होने के बाद डीलर के. एस. ऑटोमोबाइल्स चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रार्थी के पिता के पक्ष में बिल जारी करते हुए संपूर्ण कागजी कार्यवाही पूरी कर ली और वाहन प्रार्थी के पिता को ले जाने की अनुमति दे दी परंतु दिसम्बर में मुहुर्त नहीं होने के कारण प्रार्थी के पिता के द्वारा डीलर को निवेदन किया कि डीलर के द्वारा आर टी ओ आदि की कार्यवाही भी कर दी जावें वाहन का मुहुर्त 15 जनवरी 2021 का है। इस कारण उस दिन वाहन प्रार्थी के पिता ले जानें में असमर्थ रहें थे। डीलर के. एस. ऑटोमोबाइल्स के द्वारा प्रार्थी के पिता के पक्ष में आर टी ओ संबधित भी सभी कार्यवाही पूरी करते हुए 08 जनवरी 2021 को उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। प्रार्थी के पिता संपत लाल जाट की 10 जनवरी 2021 को खेत पर काम करते हुए करंट लगनें से मृत्यु हो गयी जिसकी जानकारी डीलर को देते हुए प्रार्थी 25 जनवरी 2021 को अपनें पिता की इच्छानुसार और मुहुर्त अनुसार उक्त वाहन लेनें के लिए डीलर के चित्तौड़गढ़ ब्रांच पर आया तो डीलर के कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थी का उक्त वाहन जो अमानत के तौर पर डीलर के वर्कशॉप पर रखा हुआ था, उसे देने से इंकार कर दिया एवं कहा गया कि फाइनेंस कम्पनी ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा वाहन देने से इंकार कर दिया गया है। एवं परिवादी के पिता की मृत्यु की सूचना देने के बाद भी ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा परिवादी के पिता के खाते से 18 हजार 60 रूपए किश्त पेटे काट लिये जबकि वाहन फाइनेंस कंपनी के पास ही था। इस प्रकार गंभीर सेवा दोष कारित किया गया।
जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रभु लाल आमेटा एवं सदस्य अरविंद कुमार वैष्णव एवं राजेश्वरी मीणा के द्वारा परिवादी के तथ्यों से सहमत होते हुए 01 सितम्बर 2023 को परिवाद स्वीकार करते हुए वाहन डीलर के. एस. ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड को आदेशित किया कि परिवादी के पिता के द्वारा जमा राशि 2 लाख 83 हजार 613 रूपए पर 01 जनवरी 2021 से अदायगी तक 6 प्रतिशत ब्याज एवं मानसिक संताप पेटे 25 हजार रूपए एवं 11 हजार रूपए परिवाद व्यय के अदा करें साथ ही ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद काटी गयी किश्त की राशि 18 हजार 60 रूपए पर 12 अप्रैल 2021 से अदायगी तक 6 प्रतिशत ब्याज एवं मानसिक संताप पेटे 25 हजार रूपए एवं 11 हजार रूपए परिवाद व्यय अधिरोपित किया गया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता निलेश भटनागर अरविंद वैष्णव एवं रश्मि ठाकुर ने की।