वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक आरोपी ऋषभदेव उर्फ टोनू मीणा निवासी उकलाना थाना अलीगढ़ जिला टोंक का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने 19 मार्च 2021 को मामला दर्ज कर बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री को 9 मार्च 2021 को उसके ससुराल से पिंटू मीणा निवासी भगवानपुरा ने बहला-फुसलाकर गढ़वाल बुलाया जहां से पिंटू मीणा के दोस्त मनीष मीणा निवासी गढ़वाल, सागर मीणा निवासी सुजानपुरा व एक अन्य लड़के ने अपहरण कर लिया तथा मनीष व सागर मीणा हरकेश मीणा व एक लड़के ने उनियारा व जयपुर में नाबालिक के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा पिंटू मीणा ने पहले भी तीन बार दुष्कर्म किया मुझे मेरी पुत्री ने बताया। इस दौरान आरोपियों ने 9 मार्च से 18 मार्च तक मेरी नाबालिग पुत्री को अपने कब्जे में रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 18 मई 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।