वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों का नाबालिक पीड़ितों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोनों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी वसीम उर्फ अकरम तेली निवासी टोंक 21 जनवरी 2023 को करीब 1:30 बजे विद्यालय से पढ़ कर आते समय बाहर से बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया उसकी जन्म तिथि 8 जून 2006है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी को 25 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। दूसरे मामले में जिले के थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 जून 2022 को मेरी नाबालिग बच्चियां बाजारमे झाड़ू लगाने गई थी जिसमें दो पुत्रियां तो घर पर आ गई बड़ी पुत्री नहीं आई काफी समय के बाद उसके नहीं आने पर मुझे शक कि मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर पिंटू कुमार मीणा निवासी सफीपुरा थाना बामनवास भगा ले गया पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी पिंटू मीणा को 1 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जबसेहि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।