वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौडगढ।विषेष तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना अन्तर्गत जिला कलक्टर के निर्देषानुसार 30 अप्रेल को सार्वजनिक स्थानो बस स्टेन्ड, रेल्वे स्टेशन, चिकित्सा संस्थान, मुख्य बाजार, राजकीय कार्यालयो तथा गैर सरकारी संस्थानो में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद व धुम्रपान को रोकने के लिये चालान की कार्यवाही की जावेगी।
डॉ रामकेश गुर्जर, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान अन्तर्गत जिला स्तरीय एंव खण्ड स्तरीय अधिकारीयो को निर्देषित किया गया है कि वे 30 अप्रेल को कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत अधिक से अधिक चालान बनाया जाना सुनिष्चित करे। सीएमएचओ ने बताया कि प्रत्येक खण्ड को 1000 चालान बनाये जाने हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है।
डॉ गुर्जर ने बताया कि सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करवाने के निर्देश दिए। शिक्षण संस्थानो के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बिक्री करने वालो पर प्रावधानो के अर्न्तगत कार्यवाही की जावेगी। विज्ञापन के बोर्ड हटवाये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तम्बाकू उत्पाद बैचने पर कार्यवाही की जावेगी।
उन्होने बताया कि सर्वाधिक चालान काटने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने किया जावेगा। तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत चालानिंग को बढ़ाया जाएगा। विभागवार अधिकारीयो को सूचित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ई-सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, धुम्रपान पर पाबन्दी अत्यावश्यक है। इसी ओर रोकथाम की कार्यवाही हेतु हुक्काबार संचालक पर प्रतिषेध हेतु अधिनियम अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु जिला स्तर पर बेहतर समन्वय एंव क्रियान्वयन हेतु निंयत्रण कक्ष 01472-245813 स्थापित किया गया है।