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जिला परिषद व पंचायत समिति आम चुनाव में मतदान दिवस पर अवकाश घोषणा

पत्रकार श्री चंद्रप्रकाश भावसर की रिपोर्ट

राज्य निर्यायन आयोग, राजर्थान के पत्रांक एफ 7(1(2)पंचा/रानिआ/2020/8860दिनांक 24.10.2020 द्वारा घोषित संलग्न सूची के अनुसार पंचायतीरज संस्थाओं (जिला परिपद एवं पंचायत समिति सदस्य) के 21 जिलों में आम चुनाव माह अक्ट्रबर-दिसम्बर, 2020 हेत मतदान चार चरणों में चरणवार दिनांक 23.11.2020, 27.112020, 01.12.2020 एवं 05.12.2020 के लिए घोषित किए गए। आम चुनाव होना
निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जुन, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की घारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपल एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थन की पंचायती राज, संस्थाओं के उक्त आम चुनाव दिनांक 23.11.2020 (सोमवार), 27.11.2020 (शुक्रवार), 01.12.2020 (मंगलवार) एवं 05.12.2020 (शनिवार) को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अचकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें ।

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